रायपुर,
छत्तीसगढ़ शासन के परिवहन विभाग द्वारा मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत यात्री बस की परमिट के शर्तों का उल्लघंन करने पर परमिट के निलंबन अथवा निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रायपुर ने अपने कार्य क्षेत्र के यात्री बसों के मालिकों से कहा है कि वे परमिट की शर्तों का पालन करने के साथ प्रत्येक माह की दस तारीख तक मासिक टैक्स की अदायगी करना सुनिचित करें। मासिक टैक्स की राशि दस तारीख तक जमा नहीं होने पर जुर्माना भरना होगा। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने यह भी कहा है कि समय-समय पर बस स्वामियों को यात्री वाहनों के संचालन के लिए परमिट जारी किए जाते हैं। ऐसे वाहन स्वामी परमिट संबंधी टैक्स का भुगतान कर दिया है और राशि बकाया नहीं है, के संबंध में प्रमाण पत्र कराधान अधिकारी से प्राप्त कर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की परमिट शाखा को उपलब्ध कराएं।