आई एन वी सी ,
लखनऊ ,
आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर और सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर द्वारा आज फेसबुक इंक तथा अन्य के विरुद्ध धारा 153, 290, 504 आईपीसी तथा धारा 66 ए इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी एक्ट 2000 के अंतर्गत एक एफआईआर दर्ज कराया गया है. एफआईआर के अनुसार फेसबुक ग्रुप “आओ मिल कर काटें गाय” में खुलेआम गोहत्या की प्रशंसा करते हुए इसके लिये उकसाया गया है. इसके अलावा कई यूजर्स द्वारा हिंदू देवी-देवताओं, हिंदू धर्म, हजरत मुहम्मद, इस्लाम तथा मुस्लिम लोगों के लिए अत्यंत गन्दी और अशोभनीय गालियाँ प्रयुक्त की गयी हैं. इन गालियों के जरिये समाज में विद्वेष बढाने, लोगों को गलत ढंग से उकसाने, लोगों को विचार-समूहों और अन्य आधारों पर बांटने का प्रयास भी किया गया है.
एफआईआर के अनुसार इसके पूर्व भी अमिताभ और नूतन द्वरा इसी प्रकृति के चार एफआईआर पंजीकृत कराये गए हैं पर उनमे कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गयी, जिसके कारण बार-बार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है. इसी प्रकार फेसबुक कंपनी आईटी अधिनियम 2000 की धारा 79 के अंतर्गत आवश्यक सावधानियां नहीं बरते जाने के कारण आपराधिक रूप से जिम्मेदार है.
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