इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने गंभीरतापूर्वक उम्मीद किया है कि भारतीय ओलम्पिक संघ (आईओए) अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आईओसी) द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने संविधान में संशोधन करेगा ताकि देश में खेल के हितों को जोखिम में ना डाला जाये.
जस्टिस इम्तियाज़ मुर्तजा और जस्टिस डी के उपाध्याय की बेंच ने यह आदेश लखनऊ स्थित आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन द्वारा इसी प्रार्थना हेतु दायर पीआईएल में दिया.कोर्ट ने कहा कि चूँकि आईओए की विशेष साधारण सभा की बैठक 27 अक्टूबर को निश्चित की गयी है जिसमे विशेषकर आईओसी द्वारा आईओए के संविधान में परिवर्तन के निर्देशों के क्रम में चर्चा होनी है. अतः यह मामला उसके अगले दिन 28 अक्टूबर को सुनवाई हेतु लगाया गया है, जिसमे कोर्ट ने आईओए द्वारा अपनी साधारण सभा में लिए गए निर्णय से अवगत कराने के निर्देश भी दिए हैं.