अस्त्र-शस्त्र जमा करने के निर्देश

imagesआई एन वी सी,
गरियाबंद,
लोकसभा चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने के लिए जिला दण्डाधिकारी एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी श्री हेमन्त पहारे ने गरियाबंद जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले समस्त शस्त्र लायसेंसियों को अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में सात दिवस के भीतर जमा करने के आदेश दिये हैं। आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17  उपधारा (3) के उप क्लाज (बी), धारा-21 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी आदेश में उन्होंने कहा है कि यह आदेश जिले में निवासरत सभी लायसेंसी तथा बाहर के जिले से आये लायसेंसी पर भी लागू होगा। सभी लायसेंसी आचार संहिता समाप्त होने के बाद अपने शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे। कलेक्टर ने कहा कि समस्त मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड तथा वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, राष्ट्रीय रायफल संघ व जिला रायफल तथा इस जिले के औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड इस आदेश से मुक्त रहेंगे। लेकिन वे सभी अनुज्ञप्तिधारी जिन्हें इस आदेश से मुक्त रखा गया है, को भी अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में आवश्यक रूप से तत्काल देनी होगी तथा अपने अस्त्र बिना थाना प्रभारी की  अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे।
 
     ऐसे अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति जिनके पास सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र होना अति आवश्यक है, अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर कमेटी द्वारा विचार उपरान्त इस आदेश से मुक्त रखने अथवा नहीं रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। जिला कमेटी को दिये जाने वाले आवेदन कलेक्ट्रेट गरियाबंद के कक्ष – 02 में लायसेंस शाखा में दिया जा सकेगा। संबंधित थाना प्रभारी जमा किये जाने वाले शस्त्र का उचित रूप से पंजी बनाकर जमा किये जाने वाले शस्त्रों का उसमें इन्द्राज करेंगे और शस्त्र जमा करने वाले को इस संबंध में पावती भी देंगे।

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