IAS,IPS द्वारा सरकार की आलोचना पर प्रतिबन्ध को कोर्ट में चुनौती

imagesआई एन वी सी ,

लखनऊ ,
आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने कैट, लखनऊ बेंच में भारत सरकार द्वारा आईएएस, आईपीएस तथा आईएफएस की अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों द्वारा किसी भी सरकारी कार्य की आलोचना करने पर लगे प्रतिबन्ध को समाप्त किये जाने हेतु याचिका दायर किया है.

याचिका के अनुसार अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमावली 1968 के नियम 7  में इन अधिकारियों द्वारा किसी भी ऐसे वक्तव्य दिए जाने पर प्रतिबन्ध है जिससे केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी प्रचलित नीति अथवा कार्य की आलोचना हो अथवा उसके सम्बन्ध में प्रतिकूल टिप्पणी हो, लेकिन यह प्रावधान बहुत ही व्यापक और अस्पष्ट होने के कारण विधिक रूप से सही नहीं है.

याचिका के अनुसार किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मात्र संविधान के अनुच्छेद19(2) में वर्णित आधारों पर ही वर्जित किया जा सकता है पर नियम 7 में बताये गए कारणों का इस अनुच्छेद से कोई भी सम्बन्ध नहीं है. अतः इन नियम के संविधान के विरुद्ध होने के आधार पर इसे निरस्त करने की मांग की गयी है.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here