आई एन वी सी,
भोपाल,
राज्य शासन ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर को भेजे पत्र में कहा है कि आगामी चुनाव के दौरान सभी मतदान केन्द्र धूम्रपान मुक्त घोषित किए जाएं। मतदान केन्द्रों पर”धूम्रपान वर्जित क्षेत्र” सूचना पटल लगवाया जाए।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने तम्बाकू आपदा से लोगों को बचाने के लिए सभी सार्वजनिक स्थान जैसे शासकीय कार्यालय, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, अस्पताल, स्टेडियम, होटल, शापिंग मॉल, कॉफी हाऊस, निजी कार्यालय, न्यायालय परिसर, रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल, रेस्टोंरेंट, सभागृह, एअरपोर्ट, प्रतीक्षालय, बस स्टॉप, लोक परिवहन, शिक्षण संस्थान, टी स्टॉल, मिष्ठान भंडार, ढाबा एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित किया है । इन स्थानों पर धूम्रपान करते पाए जाने पर 200 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। इस आदेश का क्रियान्वयन निरीक्षक स्तर के शासकीय सेवक एवं सभी वरिष्ठ अधिकारी कर सकते हैं।