भारत सरकार, विद्वान लेखकों, कलाकारों और इस क्षेत्र के अन्य ऐसे व्यक्तिजो गरीबी की हालात में जीवन व्यतीत कर रहे हों, उनके और उनके आश्रितों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए योजना चला रही है । इस योजना के तहत पात्र वृद्ध कलाकारों को 4,000 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता उपलध्ब्ध करायी जाती है ।
इस योजना की पात्रता के लिए व्यक्तिविशेष को कला, लेखन जैसे क्षेत्रों में विद्वता हासिल होनी चाहिए । परम्परागत विद्वान जिन्होंने अपने संबंधित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की हो वे भी इस योजना के लिए पात्र होंगे । हालांकि, आवेदक की निजी आय (पतिया पत्नी की आय को मिलाकर) प्रतिमाह 4,000 रुपये से अधिक और उसकी उम्र 58 साल से कम नहीं होनी चाहिए ।
इस योजना के दो घटक हैं –
(क) केन्द्रीय कोटा – केन्द्र सरकार द्वारा 4,000 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है ।
(ख) केन्द्र-राज्य-कोटा – इसके तहत केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिमाह 3500 रुपये की सहायता दी जाती है, जबकिसम्बंधित राज्य सरकार 500 रुपये प्रतिमाह सीधे लाभार्थी को उपलब्ध करानी है ।
इस उद्देश्य के लिए सहायता गठित विशेषज्ञ समितिकी सिफारिशों के आधार पर मदद के लिए मंजूरी दी जाती है