
दिल्ली,
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कुरियर से आने वाले उपहार पार्सलों की निकासी में अब देरी नहीं होगी।सरकार ने विदेशों से लोगों के मित्रों और रिश्तेदारों द्वारा भेजे गए उपहारों को लेने के दौरान आने वाली दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए कानूनी प्रावधान में बदलाव किया है। इससे पहले कस्टम इस बात पर जोर डालता था कि बाहर से आने वाले उपहार पार्सलों को तभी क्लीयरेंस दी जाएगी जब उसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति से अनुमति पत्र लिखवाकर कुरियर कंपनी को दिखाए। ऐसा करना खासतौर से उन लोगों के लिए कठिन होता था जो दिल्ली से दूर रहते हैं। इस कठिनाई को ध्यान में रखकर कानूनी प्रावधान में बदलाव करते हुए कुरियर कंपनी को यह इजाजत दी गयी किवह पार्सल की डिलीवरी के बाद अनुमति पत्र जमा कराए। कस्टम विभाग अब विदेशों से भेजे गए उपहारों की क्लीयरेंस के लिए पहले अनुमति पत्र जमा कराने को नहीं कहेगा और कस्टम क्लीयरेंस तत्काल दे दी जाएगी। वस्तु के क्लीयरेंस के एक हफ्ते के भीतर इस तरह के अनुमति पत्र की जरुरत होगी। आयातित उपहार पार्सलों के क्लीयरेंस में किसी तरह की कठिनाई आने पर अधिकृत कुरियर कंपनी या संबद्ध व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि वे तत्काल कार्रवाई के लिए नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे स्थित कुरियर टर्मिनल (टेलीफोन 25653424) में कस्टम सहायक/उपायुक्त से संपर्क करें।