नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने सीमित कामकाज की अवधि के दौरान केसों की सुनवाई का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है।
हाईकोर्ट की ओर से रविवार को जारी एक नोटिफिकेशन में उन मामलों की सूची दी गई है, जिस पर कोर्ट सुनवाई कर सकता है। हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन में कहा है कि जिन केसों की सुनवाई करेंगे उनमें महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा से जुड़े केस, वैवाहिक विवाद के मामले, संपत्ति को खाली करवाने के केस, सभी किस्म के आपराधिक अपील, रिवीजन जिसमें आरोपित हिरासत में हो, मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित केस, आर्बिट्रेशन एक्ट की धारा-9 और 34 से जुड़े केस, मध्यस्थता के जरिये हुए समझौते के बाद आपराधिक केसों को निरस्त करने के लिए याचिका समेत एकतरफा केसों की भी सुनवाई शामिल है।
हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों को दायर करनेवाले वकील पहले केसों के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर उनकी स्कैन कॉपी एक हफ्ते के अंदर consent-listing.dhc@gov.in पर मेल करेंगे। इस मेल में केस से संबंधित सारी जानकारी होनी चाहिए। उस पर पक्षकारों का नाम, उनके वकील का नाम, मोबाइल नंबर और ई‑मेल अंकित होना चाहिए। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि इस दौरान अति महत्वपूर्ण मामलों के अलावा भी दूसरे मामलों को लिस्ट करने की अनुमति दी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने लॉकडाउन की अवधि तीन मई तक बढ़ने के बाद केवल अति महत्वपूर्ण मामलों की ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई कर रहा है। PLC.