जयपुर। अन्य राज्यों के साथ-साथ राजस्थान में भी अब सैकड़ों कोरोना मरीज रोज सामने आ रहे हैं। ऐसे में अशोक गहलोत की सरकार ने आज से पूरे राजस्थान में धारा 144 लागू कर दी है। एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ 2762 कोरोना पोजिटिव सामने आए। इसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया। कहा जा रहा है कि दिवाली के बाद देश के छह फीसदी मरीज राजस्थान में मिले हैं। यहां पर पांच दिन में कोरोना के 13436 मरीज मिले हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के तेजी से फैल रहे संक्रमण के मद्देनजर लोगों से बड़ी संख्या में एक जगह एकत्र नहीं होने की अपील की है। राज्य सरकार ने यह फैसला जनहित में किया है। गहलोत ने सभी से अपील है कि इसका पालन करें। सरकार बल प्रदर्शन की बजाय चाहती है कि इसका पालन करने में पब्लिक आगे बढ़कर सहयोग करे। उल्लेखनीय है दीवाली के दौरान बाजारों में जबर्दस्त भीड़ उमड़ी थी। उसके बाद कोरोना पॉजिटिव केस आने की तादाद भी बेहताशा बढ़ गई है। गत दो-तीन दिन से प्रदेशभर में औसतन दो से ढाई हजार से बीच कोरोना पॉजिटिव संक्रमित सामने आ रहे हैं।
कई जिलों में नाइट कर्फ्यू, मास्क न लगाने पर 500 रु. जुर्माना:
राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने रात का कर्फ्यू लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की हुई कैबिनेट मीटिंग में यह निर्णय लिया गया। इसके तहत प्रदेश के सबसे ज्यादा आठ जिलों- जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा में 20 दिसंबर तक रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। सभी संभाग मुख्यालयों में रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। साथ ही एक जगह लोग इकट्ठा न हों इसके लिए शादी-विवाह समारोह में अब केवल 50 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत होगी। साथ ही क्रिटिकल जिलों के सरकारी दफ्तरों में 85 फीसदी कर्मचारियों को ही बुलाया जाएगा। वहीं मास्क नहीं पहनने पर लगाए जाने वाले जुर्माने को 200 रुपए से बढ़ाकर अब 500 रूपए कर दिया गया है। हालांकि इस दौरान विवाह समारोह में जाने वाले, दवाइयों सहित अति आवश्यक सेवाओं से संबंधित लोगों तथा बस, ट्रेन और हवाई जहाज में सफर करने वालों को आवागमन की छूट होगी। PLC.