आई एन वी सी न्यूज़
लखनऊ ,
आज आयोग के समक्ष सुनवाई के दौरान श्री कमलेश दीक्षित एडिशनल एस0पी0, सम्भल उपस्थित हुए, उन्होंने मा0 आयोग को अवगत कराया कि वादी के प्रार्थना-पत्र की समस्त सूचनाएं वादी को उपलब्ध करा दी गयी है, सूचना की एक कापी वादी ने मा0 आयोग के समक्ष हासिल कर ली हैै। हाफिज उस्मान राज्य सूचना आयुक्त, द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत जिन अधिकारियों को शोकाज नोटिस जारी किया गया था कि वादी को 30 दिन के अन्दर अनिवार्य तौर पर सूचना उपलब्ध करायें, 30 दिन के अन्दर सूचना देना नियम के तहत अनिवार्य है। अधिनियम की धारा 19 (7) के तहत आयोग का आदेश बाध्यकारी भी है, जिन अधिकारियों ने मा0 आयोग के आदेशों की अवहेलना की है, और न तो उन्होनें सूचना से सम्बन्धित कोई अभिलेख मा0 आयोग के समक्ष पेश किया है, उन अधिकारियों को वादी को सूचना न उपलब्ध कराने का दोषी मानते हुए, उनके विरूद्ध अर्थ दण्ड अधिरोपित किया गया है, जो निम्न प्रकार है:-
1. ज0सू0अ0, कार्यालय जिलाधिकारी, सहारनपुर। रू0 05,000/-
2. ज0सू0अ0, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सम्भल। रू0 10,000/-
3. खण्ड विकास अधिकारी, वि0ख0 सम्भल, जनपद, सम्भल। रू0 10,000/-
4. खण्ड विकास अधिकारी, वि0ख0 पंवासा, सम्भल। रू0 10,000/-
5. अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण विभाग, मुजफ्फरनगर। रू0 10,000/-
6. अधिशासी अभियन्ता वि0 नगरीय वितरण खण्ड द्वितीय, मुजफ्फरनगर। रू0 10,000/-
7. खण्ड विकास अधिकारी, वि0ख0 हसनपुर, अमरोहा। रू0 10,000/-
8. खण्ड विकास अधिकारी, वि0ख0 चरथावल, मुजफ्फरनगर। रू0 10,000/-
9. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, सहारनपुर। रू0 05,000/-
10. ग्राम पंचायत अधिकारी शेरमऊ गंगोह, सहारनपुर। रू0 10,000/-
11. उप खण्ड अधिकारी वि0वि0 खण्ड उपखण्ड प्रथम, सहारनपुर। रू0 10,000/-
12. प्रधानाचार्य चमन लाल कन्या इ0 का0 रामपुर मनिहारन, सहारनपुर। रू0 10,000/-
13. जिला आबकारी अधिकारी, सहारनपुर। रू0 05,000/-
14. तहसीलदार तहसील नकुड़, सहारनपुर। रू0 05,000/-