– मामला आरिफ नगर से अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने का –
आई एन वी सी ,
भोपाल,
नोटिसों में न तो अतिक्रमणकारियों के घर का सही पता लिखा है और न ही मकान नंबर, गली-मोहल्ले तक की जानकारी नहीं दे रखी है। जिस व्यक्ति के नाम से नोटिस है, उसकी जानकारी भी कोई बताने को तैयार नहीं है। ऐसे में कैसे नोटिसों को तामील कराएं। कुछ इसी तरह का पत्र एसडीएम चंद्रमोहन मिश्रा की ओर से वक्फ बोर्ड के सीईओ एसयू सैय्यद को भेजा गया है। इस पत्र में बोर्ड को सही पता बताने को कहा गया है ताकि नोटिस तामील हो सकें। यही नहीं एसडीएम ने पत्र के साथ सभी नोटिस वापस भेज दिए हैं।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट के वक्फ बोर्ड की आरिफ नगर स्थित जमीन पर से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद वक्फ बोर्ड ने करीब 55 नोटिस जारी कर बेदखली के आदेश दिए थे। इनमें से कुछ नोटिस को वक्फ बोर्ड ने तामील करवा लिए थे, लेकिन अन्य तामील नहीं हो पा रहे थे। धीरे-धीरे इन नोटिसों की सं या 83 हो गई। इन सभी 83 नोटिसों के तामील न होने के चलते वक्फ बोर्ड ने इनका प्रकाशन अखबारों में कराकर बेद ाली के आदेश भी जारी कर दिए। इसके बावजूद किसी जब मकान खाली नहीं हुए तो बोर्ड ने जिला प्रशासन को पत्र लिखकर इन नोटिसों व बेदखली के आदेशों की तामील कराने की सहायता मांगी। जो नोटिस एसडीएम बैरागढ़ वृत्त को प्राप्त हुए, उनमें न तो सही पते लिखे हुए थे और न ही गली नंबर व मकान नंबर की जानकारी। इसके चलते बैरागढ़ वृत्त के लोगों से नोटिस तामील होना तो दूर घर ढूंढना भी मुश्किल हो गया। मजबूरन एसडीएम श्री मिश्रा को नोटिसों की तामीली कराने के बजाय इन नोटिसों को वापस भेजते हुए एक पत्र बोर्ड को सीईओ को लिखकर साफ कहा गया है कि वह पते सही उपलब्ध कराए तभी नोटिस तामील हो सकेंगे और उसके बाद ही बेदखली आदेश पारित होंगे। इस कार्रवाई के बाद ही अवैध अतिक्रमण हट सकेगा।पहले भी वापस किए जा चुके हैं नोटिस –
यह पहला मौका नहीं है जब एसडीएम बैरागढ़ वृत्त की ओर से नोटिस वापस किए गए हैँ। इससे पहले भी बोर्ड ने नोटिस की तामीली स्वयं कराने की बजाय सीधे नोटिस जिला प्रशासन को भेज दिए थे। जिसके चलते यह नोटिस वापस भेज दिए गए थे।
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इस आदेश के चलते मांगी जा रही मदद –
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2012 को वक्फ बोर्ड को आरिफ नगर की जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने आदेश में जिला प्रशासन और पुलिस को भी इस कार्य में सहयोग करने के निर्देश दिए थे। इसके चलते वक्फ बोर्ड जिला प्रशासन की मदद ले रहा है।
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अतिक्रमण हटने पर उठ रहे सवाल ? – जब नोटिस ही तामील नहीं हो पा रहे हैं तो आरिफ नगर का अतिक्रमण कैसे हटेगा? इस पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। हालंाकि इस मामले में न तो वक्फ बोर्ड के अधिकारी व अध्यक्ष बोलने के तैयार हैं और न ही जिला प्रशासन के अधिकारी।
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वक्फ बोर्ड से आरिफ नगर के संबंध में जो नोटिस प्राप्त हुए थे। उनके पते सही नहीं निकले। दिए गए पतों पर संबंधित व्यक्ति नहीं रहते हैंं। इसलिए नोटिस तामील नहीं हो सके। इसके चलते नोटिस वक्फ बोर्ड कोि वापस भेज दिए गए हैं तथा सही पता उपलब्ध कराने जाने को लिखा गया है।
चंद्र मोहन मिश्रा, एसडीएम बैरागढ़
गौरतलब है कि हाईकोर्ट के वक्फ बोर्ड की आरिफ नगर स्थित जमीन पर से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद वक्फ बोर्ड ने करीब 55 नोटिस जारी कर बेदखली के आदेश दिए थे। इनमें से कुछ नोटिस को वक्फ बोर्ड ने तामील करवा लिए थे, लेकिन अन्य तामील नहीं हो पा रहे थे। धीरे-धीरे इन नोटिसों की सं या 83 हो गई। इन सभी 83 नोटिसों के तामील न होने के चलते वक्फ बोर्ड ने इनका प्रकाशन अखबारों में कराकर बेद ाली के आदेश भी जारी कर दिए। इसके बावजूद किसी जब मकान खाली नहीं हुए तो बोर्ड ने जिला प्रशासन को पत्र लिखकर इन नोटिसों व बेदखली के आदेशों की तामील कराने की सहायता मांगी। जो नोटिस एसडीएम बैरागढ़ वृत्त को प्राप्त हुए, उनमें न तो सही पते लिखे हुए थे और न ही गली नंबर व मकान नंबर की जानकारी। इसके चलते बैरागढ़ वृत्त के लोगों से नोटिस तामील होना तो दूर घर ढूंढना भी मुश्किल हो गया। मजबूरन एसडीएम श्री मिश्रा को नोटिसों की तामीली कराने के बजाय इन नोटिसों को वापस भेजते हुए एक पत्र बोर्ड को सीईओ को लिखकर साफ कहा गया है कि वह पते सही उपलब्ध कराए तभी नोटिस तामील हो सकेंगे और उसके बाद ही बेदखली आदेश पारित होंगे। इस कार्रवाई के बाद ही अवैध अतिक्रमण हट सकेगा।पहले भी वापस किए जा चुके हैं नोटिस –
यह पहला मौका नहीं है जब एसडीएम बैरागढ़ वृत्त की ओर से नोटिस वापस किए गए हैँ। इससे पहले भी बोर्ड ने नोटिस की तामीली स्वयं कराने की बजाय सीधे नोटिस जिला प्रशासन को भेज दिए थे। जिसके चलते यह नोटिस वापस भेज दिए गए थे।
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इस आदेश के चलते मांगी जा रही मदद –
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2012 को वक्फ बोर्ड को आरिफ नगर की जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने आदेश में जिला प्रशासन और पुलिस को भी इस कार्य में सहयोग करने के निर्देश दिए थे। इसके चलते वक्फ बोर्ड जिला प्रशासन की मदद ले रहा है।
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अतिक्रमण हटने पर उठ रहे सवाल ? – जब नोटिस ही तामील नहीं हो पा रहे हैं तो आरिफ नगर का अतिक्रमण कैसे हटेगा? इस पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। हालंाकि इस मामले में न तो वक्फ बोर्ड के अधिकारी व अध्यक्ष बोलने के तैयार हैं और न ही जिला प्रशासन के अधिकारी।
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वक्फ बोर्ड से आरिफ नगर के संबंध में जो नोटिस प्राप्त हुए थे। उनके पते सही नहीं निकले। दिए गए पतों पर संबंधित व्यक्ति नहीं रहते हैंं। इसलिए नोटिस तामील नहीं हो सके। इसके चलते नोटिस वक्फ बोर्ड कोि वापस भेज दिए गए हैं तथा सही पता उपलब्ध कराने जाने को लिखा गया है।
चंद्र मोहन मिश्रा, एसडीएम बैरागढ़