भोपाल,
राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों में कहा है कि सम्पत्ति कर सहित अन्य करों की वसूली के लिए गति लाकर परिणाममूलक कार्यवाही सभी नगरीय निकायों द्वारा सुनिश्चित की जाये। शासन ने गत दिवस जारी किए गए निर्देश के अनुसार आगामी 3 माह में सम्पत्ति कर वसूली के लंबित मामलों को समाप्त करने को भी कहा है। साथ ही निकायों को करों की नियमित वसूली करने को भी कहा गया है, जिससे वसूली के प्रकरण लंबित न रहें। करों की वसूली नहीं किये जाने पर इसकी जिम्मेदारी संबंधित नगर निगम आयुक्त अथवा नगर पालिका/नगर परिषद् के मुख्य नगर पालिका अधिकारी की होगी।
शासन को इस बात की जानकारी मिली है कि नगरीय निकायों द्वारा सम्पत्ति कर वसूली की ओर विशेष ध्यान नहीं दिये जाने से बड़ी मात्रा में सम्पत्ति कर वसूली के लिए शेष है। शासन ने इस स्थिति को ठीक नहीं बताया है।