आई एन वी सी न्यूज़
भोपाल,
देशी बाँस के अलावा किसी भी अन्य बाँस प्रजाति के लिये प्रदेश में ट्रांसिट पास की आवश्यकता नहीं है। बाँस उत्पादक और उद्यमी देशी बाँस के अलावा, अन्य किसी भी बाँस की खेती और व्यापार कर सकते हैं। इनके परिवहन के लिये ट्रांसिट पास की आवश्यकता नहीं होगी।
प्रदेश में सिर्फ 16 जिलों होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, जबलपुर, कटनी, सिवनी, बालाघाट, छिन्दवाड़ा, शहडोल, सीधी, बुरहानपुर, खण्डवा, मण्डला, डिण्डोरी, अनूपपुर एवं उमरिया में ही देशी बाँस के लिये वन विभाग से ट्रांजिट पास लेने की आवश्यकता है। शेष 35 जिले में देशी बाँस के लिये टी.पी. जारी करने के लिये पंचायत को अधिकृत किया गया है।