अमर वर्मा
नई दिल्ली. देश में मोबाइल नंबर सुवाह्यता के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए ट्राइ ने आज नियमों का मसौदा जारी कर दिया। इस मसौदे में मोबाइल नंबर सुवाह्यता के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया की बुनियाद तैयार की है। मसौदे में सुवाह्यता के लिए सब्सक्राइबर (मोबाइल धारक) की योग्यता शर्ते, सेवा प्रदाताओं के अधिकारों, दायित्वों एवं कर्तव्यों, डोनर आप्रेटर के अधिकारों, दायित्वों और कर्तव्यों को शामिल किया गया है। इनके अतिरिक्त कई महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं के बारे में भी नियम इस मसौदे में शामिल हैं जैसे मोबाइल नम्बर धारक सुवाह्यता (एक आप्रेटर को छोड़कर दूसरे आप्रेटर की सेवा लेना) के लिए जिस आप्रेटर के पास जाएगा, उसके अधिकार, दायित्व और कर्तव्य तथा मोबाइल नम्बर सुवाह्यता सेवा प्रदाता के अधिकार, दायित्व और कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है।
ट्राई के नियमों का विस्तृत मसौदा www.trai.gov.in पर उपलब्ध है। इस सुविधा के लिए विभिन्न प्रभारों और नियमों के बारे में सभी हितधारक 14 जुलाई, 2009 तक अपने सुझाव और टिप्पणी भेज सकते हैं।