पंजाब के शिक्षा क्षेत्र में तबादला नीति जारी

imagesआई एन वी सी,
पंजाब,
पंजाब सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा साल 2013-14 के लिए तबादला नीति की गाईड लाईनज़ जारी की गई हैं। इस बात की जानकारी देते हुए पंजाब के शिक्षा मंत्री स.सिकन्दर सिंह मलूका ने बताया कि बदलियों के लिए आवेदन पत्र 20 जुलाई, 2013 तक मांगे गए हैं। इस उपरांत प्राप्त हुए आवेदनों पर कोई विचारविमर्श नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्रों पर विचारविमर्श उपरांत शीघ्र ही तबादले किए जाएंगे। मंत्री ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी इन बदलियों को प्रोसैस करके अंतर जिले की बदलियां मंडल शिक्षा अधिकारी, अंतर मंडल की बदलियां डायरैक्टर शिक्षा विभाग /सै.शिक्षा/ पंजाब को भेजेंगे। जो कर्मचारी 31-7-2014 को या इससे पहले सेवानिवृत होने वाले हैं, वह बदली के लिए प्रार्थना पत्र नहीं दे सकेंगेे। बदलियों के इच्छुक अध्यापक अपने प्रार्थना पत्र में कम से कम तीन स्टेशनों के लिए ऑप्शन देंगे। पर स्टेशन खाली होने की सूरत में ही बदली की जाएगी। मंत्री ने आगे बताया कि अंगहीन, कुआरी, नव-विवाहित लड़ृकियां, विधवाओं, जिस कर्मचारी का बच्चा मानसिक तौर पर ठीक ना हो और करोनिक बीमारी से पीडि़त हंै, से हमदर्दी वाला रवैया रखते हुए उनको दो वर्ष की ठहर वाली शर्त से छूट दी जाए। उन्होंने आगे बताया कि जिस अध्यापक का व्यक्तिगत परिणाम 20 प्रतिशत या इससे कम होगा वह बदली के लिए आवेदन नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि रमसा वाल ेअध्यापक केवल रमसा वाले स्कूल में ही बदली के लिए आवेदन दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि अंगहीन अध्यापकों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि बदली केवल मंजूरशुदा पद होने की सूरत पर ही की जाएगी। डैपूटेशन द्वारा कोई भी बदली नहीं की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि वह अध्यापक जो डियूटी से गैरहाज़र हैं, बदली के लिए/आपसी बदली के लिए आवेदन पत्र नहीं दें सकेंगे। इसके अतिरिक्त कार्योलयों में संवदेनशील किस्म का कार्य जैसे कि व्यापक पब्लिक डीलिंग, अमला, वित्तीय मंजूरियां आदि से संबंधित सीटों पर कर्मचारी की अधिक से अधिक ठहराव का समय 2 वर्ष रखा जाए।

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