राज्य शासन द्वारा तृतीय लिंग समुदाय की पहचान करने और उन्हें शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सभी जिलों में जिला स्तरीय समितियों के गठन का आदेश जारी कर दिया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा यहां मंत्रालय (महानदी भवन) से जारी परिपत्र के अनुसार हर जिले में कलेक्टर/अपर कलेक्टर इस समिति के अध्यक्ष होंगे। समिति में संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, एक सामाजिक कार्यकर्ता, तृतीय लिंग समुदाय के दो प्रतिनिधि और स्थानीय तौर पर उपलब्ध एक मनोवैज्ञानिक को भी सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। संबंधित जिले के समाज कल्याण विभाग के संयुक्त संचालक/ उप संचालक इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। यह समिति जिला स्तर पर तृतीय लिंग समुदाय के व्यक्तियों को प्रमाण पत्र और पहचान पत्र जारी करेगी। यह प्रमाण पत्र सभी शासकीय प्रयोजनों – जैसे राशनकार्ड, पासपोर्ट, आधारकार्ड एवं जन्म प्रमाण पत्र इत्यादि के लिए (तृतीय लिंग वर्ग विशेष हेतु) मान्य होगा। समिति की बैठक आवश्यकतानुसार कलेक्टर द्वारा आयोजित की जाएगी।
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