जयपुर । राज्य के थोक विक्रेताओं को व्यापार स्थल, गोदामों एवं क्षमता सहित व्यापारिक एवं आवश्यक वस्तुओं की सूचना निर्धारित प्रपत्र में भरकर पांच दिन के भीतर देनी होगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है जो तत्काल प्रभाव से पूरे प्रदेश में लागू होकर आगामी 30 जून तक प्रभावी रहेगी।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने बताया कि यदि कोई थोक विक्रेता घोषित गोदाम के अलावा किसी अन्य स्थान को संग्रहण के लिए कार्य में लेना चाहता है तो उसे अपने स्टक रजिस्टर में इस आशय का सही विवरण सहित अंकित भी करना होगा। उन्होंने बताया कि थोक विक्रेता को माल खाली करने से पहले अधिसूचित अधिकारी को अवगत कराना जरूरी होगा। प्रत्येक थोक व्यापारी को गोदामों या व्यवसाय के स्थान की घोषणा निर्धारित प्रपत्र में जिला मुख्यालय पर जिला रसद अधिकारी को, उपखंड मुख्यालय पर उपखंड अधिकारी को तथा अन्य स्थानों पर तहसीलदारों को अपने क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत करने के लिए अधिसूचित किया गया है। खाद्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में कोविड-19 (कोरोना वायरस) के कारण घोषित लॉकडाउन की अवधि के दौरान आवश्यक खाद्य पदार्थों की आपूर्ति एवं वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है। PLC.