लखनऊ ,
थाना बालैनी, बागपत के दारोगा अशोक कुमार द्वारा मवीकलां गाँव में गोवध अपराध में दी गयी दबिश में राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त डा. कुलदीप उज्जवल के पिता धर्मपाल सिंह द्वारा दरोगा को धमकाने के मामले में आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने धर्मपाल सिंह के खिलाफ मुक़दमा दर्ज करने की मांग की है.
थाना बालैनी, बागपत के दारोगा अशोक कुमार द्वारा मवीकलां गाँव में गोवध अपराध में दी गयी दबिश में राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त डा. कुलदीप उज्जवल के पिता धर्मपाल सिंह द्वारा दरोगा को धमकाने के मामले में आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने धर्मपाल सिंह के खिलाफ मुक़दमा दर्ज करने की मांग की है.
डीजीपी यूपी को भेजे अपने शिकायती पत्र में उन्होंने कहा है कि दरोगा अशोक कुमार, इंस्पेक्टर वीरेन्द्र सिंह और एसपी बागपत जे के शाही से बात कर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं दरोगा को सरकारी काम से रोका गया और धमकी दी गयी जो धारा 353 (2 साल सजा), 504 (2साल सजा) तथा 506 (2 साल सजा) आईपीसी का संज्ञेय अपराध है. दरोगा ने डॉ उज्जवल और उनके पिता के पूर्व आपराधिक इतिहास बताते हुए उनसे अपनी जान का खतरा भी बताया.
अतः उन्होंने अशोक कुमार द्वारा थाने की जीडी में दर्ज तस्करे के आधार पर धर्मपाल सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और अशोक कुमार द्वारा बताये गए अपनी जान के खतरे के सम्बन्ध में गहराई से छानबीन कर कार्यवाही कराने की मांग की है.