एएआई में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

आईएनवीसी ब्यूरो

नई दिल्ली.  नागर विमानन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रफुल पटेल ने कल राज्य सभा को बताया कि भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के 601 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। पटेल ने कहा कि भारत सरकार ने डीजीएम स्तर तक के उन सामान्य कर्मचारियों, जो आईजीआई हवाई अड्डा, दिल्ली और सीएसआई हवाई अड्डा, मुम्बई में कार्यरत थे, हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का अनुमोदन कर दिया है। इस योजना के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं –

·        अनुग्रह राशि – की गई सेवा के प्रत्येक सम्पूर्ण वर्ष के लिए 60 दिनों का वेतन अथवा बाकी बचे सेवा के महीनों की संख्या के लिए वेतन, जो भी कम हो।

·        उन कर्मचारियों जिनकी आयु 58 वर्ष या उससे अधिक है, के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तारीख तक मूल वेतन (बीपी) के 100 प्रतिशत तक अतिरिक्त मासिक लाभ, 50 वर्ष की आयु से ऊपर तथा 58 वर्ष की आयु तक के कर्मचारियों के लिए मूल वेतन का 80 प्रतिशत तथा 50 वर्ष की आयु से कम के कर्मचारियों के लिए मूल वेतन का 60 प्रतिशत का भुगतान की गई सेवा के समकक्ष अवधि तक अथवा अधिवर्षिता की नोशनल तारीख तक अथवा 10 वर्ष तक, जो भी पहले हो, दिया जाना है।

·        स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अधीन मुआवजा, टर्मिनल लाभों के अतिरिक्त होगा।

·        नकद का भुगतान संचित अर्जित छुट्टी के समकक्ष तथा अर्ध- वेतन अवकाश पर होगा जो प्राधिकरण के वर्तमान नियमों के अनुसार लागू होते हैं।

·        कर्मचारी के कार्यमुक्त किए जाने वाली तारीख तक न ली गई आकस्मिक छुट्टियों के बदले प्रोरेटा आधार पर नकद धन राशि देना।

·        भारतीय विमानपत्तन प्राधिरकण के ग्रेच्यूटी विनियम, 2003 के अनुसार ग्रेच्यूटी।

·        भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के टीए डीए विनियम, 2003 के अनुसार अधिकारी पात्र श्रेणी के अनुसार स्वयं के अथवा परिवार के लिए स्थानान्तरण लाभ।

·        अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण चिकित्सा सुविधाएं विनियम, 2003 के अनुसार स्वयं अथवा आश्रितों को चिकित्सा सुविधाएं।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here