भोपाल,
मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेंद्रनाथ सिंह की मुश्किलें ओर बढ़ गई हैं। एक याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि निर्वाचन के दौरान प्रयोग में लाई गर्इं क्षेत्र की ईवीएम मशीनों की दोबारा जांच करें। यह याचिका नफीस नामक व्यक्ति ने लगाई है।
इससे पहले श्री सिंह के ही क्षेत्र के एक पोलिंग बूथ पर दोबारा मतदान हो चुका है। उस समय भी उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। कोर्ट ने जिला निर्वाचन आयोग को आदेश दिया है कि मध्य विधानसभा के लिए उपयोग में लाई गई ईवीएम की श्री सिंह और याचिकाकर्ता के समक्ष जांच की जाए। याचिका में कहा गया था कि एफएलसी (फस्ट लेवर चैकिंग) नहीं की गई है। ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की गई है। याचिका में कहा गया, मशीनों के जरिए ही चुनाव में गड़बड़ियों को अंजाम दिया गया। याचिका के आधार पर मिले निर्देश के बाद जिला निर्वाचन कार्यालय को लोकसभा चुनाव के मध्य नजर ईवीएम मशीनों की एफएलसी के लिए अलग रखना होगी।
मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेंद्रनाथ सिंह की मुश्किलें ओर बढ़ गई हैं। एक याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि निर्वाचन के दौरान प्रयोग में लाई गर्इं क्षेत्र की ईवीएम मशीनों की दोबारा जांच करें। यह याचिका नफीस नामक व्यक्ति ने लगाई है।
इससे पहले श्री सिंह के ही क्षेत्र के एक पोलिंग बूथ पर दोबारा मतदान हो चुका है। उस समय भी उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। कोर्ट ने जिला निर्वाचन आयोग को आदेश दिया है कि मध्य विधानसभा के लिए उपयोग में लाई गई ईवीएम की श्री सिंह और याचिकाकर्ता के समक्ष जांच की जाए। याचिका में कहा गया था कि एफएलसी (फस्ट लेवर चैकिंग) नहीं की गई है। ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की गई है। याचिका में कहा गया, मशीनों के जरिए ही चुनाव में गड़बड़ियों को अंजाम दिया गया। याचिका के आधार पर मिले निर्देश के बाद जिला निर्वाचन कार्यालय को लोकसभा चुनाव के मध्य नजर ईवीएम मशीनों की एफएलसी के लिए अलग रखना होगी।
-30 को होगी जांच
कोर्ट के निर्देश पर जिला निर्वाचन कार्यालय ने विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह (मम्मा) और याचिकाकर्ता को आमने-सामने बैठाया जाएगा। 30 जनवरी को पुराने बेनजीर कॉलेज में बुलाया गया है। इसमें जो भी निर्णय होगा उसकी सूचना कोर्ट को दी जाएगी। याचिकाकर्ता का कहना है, जब तक अदालत का निर्णय नहीं आता, तब तक मशीनों को जीरो कर एफएलसी न किया जाए। इसको लेकर हम आपत्ति करेंगे।