आईएनवीसी ब्यूरो
नई दिल्ली. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के उपखंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम राष्ट्रपति ने (1) न्यायमूर्ति अनन्ग कुमार पटनायक, मुख्य न्यायाधीश, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (2) न्यायमूर्ति तीरथ सिंह ठाकुर, मुख्य न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय (3) न्यायमूर्ति कलावंकोदथ शिवशंकर पनिकर राधाकृष्णन, मुख्य न्यायाधीश, गुजरात उच्च न्यायालय और (4) न्यायमूर्ति सुरिंदर सिंह निज्जर, मुख्य न्यायाधीश, कोलकाता उच्च न्यायालय, को वरीयता के इसी आधार पर उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है । उनकी नियुक्तियां उनके पदभार संभालने की तिथियों से प्रभावी मानी जाएगी ।