आई एन वी सी न्यूज़
जयपुर,
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर डॉ.जोगाराम ने सामान्य प्रशासन विभाग के सम्बद्ध आदेशों एवं वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसरण में पंचायत आम चुनाव 2020 के लिए सरपंच एवं पंच के मतदान दिवसों को सम्बन्धित समिति क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में पराक्राम्य लिखित अधिनियम (NL Act) 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। श्रम विभाग राजस्थान जयपुर के 9 जनवरी 2020 के आदेश के तहत सम्बन्धित पंचायत समिति क्षेत्र में स्थित औद्योगिक, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कामगारों (आकस्मिक कामगारों सहित) को मतदान दिवस का सवैतनिक अवकाश देय होगा ताकि उन क्षेत्रों के मतदाता मतदान कर सकें।
आदेशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी ने पंचायत आम चुनाव 2020 के प्रथम चरण में आमेर, जालसू एवं मौजमाबाद पंचायत समिति में मतदान दिवस 17 जनवरी शुक्रवार को, द्वितीय चरण में सांगानेर एवं गोविन्दगढ़ में 22 जनवरी 2020 को एवं तृतीय चरण में विराटनगर, झोटवाड़ा एवं पावटा पंचायत समिति में 29 जनवरी 2020 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।