असंगठि‍त क्षेत्र के श्रमि‍कों के लि‍ए स्‍वावलम्‍बन योजना का वि‍स्‍तार

आई.एन.वी.सी,,
दिल्ली,,
केन्‍द्रीय मंत्रि‍मंडल ने नवीन पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत स्‍वावलम्‍बन योजना के कार्यान्‍वयन हेतु वि‍त्‍तीय सहायता को वर्तमान तीन से पांच वर्षों तक के वि‍स्‍तार को आज स्‍वीकृति‍दे दी। इस योजना में वे सभी उपभोक्‍ता शामि‍ल है जो वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लि‍ए नामांकि‍त हैं। स्‍वावलम्‍बन के अंतर्गत आने वाले उपभोक्‍ताओं को योजना से हटने के नि‍यमों में छूट देते हुए इसे 60 वर्षो की बजाय 50 वर्ष अथवा 20 वर्ष की न्‍यूनतम की अवधि‍, जो भी बाद में हो, कर दि‍या गया है।

मंत्रि‍मंडल ने स्‍वावलम्‍बन योजना के संवर्द्धन और वि‍कासात्‍मक गति‍वि‍धि‍यों के साथ-साथ उपभोक्‍ताओं को सरकारी सह-योगदान की दि‍शा में 2016-17 तक 2065 करोड़ रूपए की अति‍रि‍क्‍त वि‍त्‍तीय सहायता प्रदान कि‍या है। इससे 2016-17 तक असंगठि‍त क्षेत्र के 70 लाख श्रमि‍कों को लाभ मि‍लेगा। वर्ष 2010-12 के दौरान, कुल 3,01,920 उपभोक्‍ताओं का नामांकन कि‍या गया था तो वहीं 2011-12 में 9 मार्च, 2012 तक 1,93,238 उपभोक्‍ताओं का नामांकन कि‍या गया है।

स्‍वावलम्‍बन योजना एक सह-योगदान योजना है जि‍समें 1000 से 12,000 रूपए प्रति‍वर्ष की बचत से खोले गये प्रत्‍येक एनपीएस खाते में केन्‍द्र सरकार प्रति‍वर्ष 1000 रूपए का योगदान करेगी। स्‍वावलम्‍बन योजना का लक्ष्‍य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, नि‍र्माण श्रमि‍कों, बुनकर, मछुआरों, कि‍सानों, डेयरी श्रमि‍कों आदि‍व्‍यवसायि‍क श्रेणी के श्रमि‍कों को लाभ पहुँचाना है।

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